A2Z सभी खबर सभी जिले कीअन्य खबरेमध्यप्रदेश

Sidhi: जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर सीधी के पांच रूढो पर लगाई रोक भारी वाहनों का आगमन हुआ प्रतिबंधित

Sidhi: जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर सीधी के पांच रूढो पर लगाई रोक भारी वाहनों का आगमन हुआ प्रतिबंधित

सीधी-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने
आदेश जारी कर पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एव
सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये मोटरयान अधिनियम 1988 कीधारा-115 सह पठित म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों के तहत सभी भारी एवं मालवाहक वाहनों (खालीअथवा लोडेड) का आवागमन निम्नानुसार मार्गों में दिनांक06.04.2024 को प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिये प्रतिबंधित किया
1. चुरहट से सीधी की ओर आने वाले वाहन
2.मझौली से सीधी की ओर आने वाले वाहन
3.टिकरी से सीधी की ओर आने वाले वाहन
4.बहरी से सीधी की ओर आने वाले वाहन
5.कमर्जी से सीधी की ओर आने वाले वाहन

उपरोक्त आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरुद्धआई.पी.सी. की धारा 188 साथ ही मोटरयान अधिनियम केप्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेशनिर्धारित दिनांक व समय तक प्रभावशील होगा।

Back to top button
error: Content is protected !!